नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, तीन लाख का जुर्माना भी

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नईम कलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Update: 2021-11-02 13:34 GMT

जनता से रिश्ता। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नईम कलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

प्रकरण में एक बाल अपचारी पर भी दुष्कर्म का आरोप था. इसे लेकर उसके खिलाफ बाल न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता छुट्टियों में अपने मामा के घर आई हुई थी. घटना की रात 30 मई 2019 को घर के चबूतरे पर ममेरी बहनों के साथ सो रही थी. देर रात को अभियुक्त और बाल अपचारी उसका मुंह दबाकर अपहरण कर ले गए. अभियुक्त लड़की को अपने बकरे के बाड़े में ले गया और दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
इस दौरान अभियुक्त ने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद बाल अपचारी उसे वापस मामा के घर छोड़ गया. घटना को लेकर पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के मामा ने एक जून को जोबनेर थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


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