Jalore: जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबन्धित कार्य की समीक्षा के लिए गठित जिले में बैठक

Update: 2025-01-20 11:57 GMT
Jalore जालोर । जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं तत्संबन्धी राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की घटनाओं के क्रियान्वयन एवं रजिस्ट्रीकरण कार्य के मूल्यांकन करने तथा रजिस्ट्रीकरण के क्रियान्वयन के समन्वयन, पुनरावलोकन तथा रजिस्ट्रीकरण कार्य के सुधार के लिए गठित जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के.गावंडे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में
सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जन्म-मत्यु एवं विवाह पंजीयन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विकसित ‘‘पहचान पोर्टल‘‘ के माध्यम से क्षेत्र के सम्बन्धित रजिस्ट्रारों द्वारा किया जा रहा है। पंजीयन के लिये आमजन, ई-मित्र अथवा स्वयं पहचान पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में नाम जोड़ने का विकल्प पहचान पोर्टल पर दिया गया है, जिससे व्यक्ति घर बैठे एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र में नाम जुड़वा सकता है। इसके साथ ही पुराने हस्तलिखित प्रमाण-पत्रों को ई-साइनयुक्त कम्प्यूटराइज्ड प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा भी विकसित की गई है, जिससे आमजन अपने हस्तलिखित प्रमाण-पत्रों को पहचान पोर्टल पर ऑनलाईन कर सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित करने के पश्चात डिजिटल साईन युक्त कम्प्यूटराइज्ड प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जन्म-मृत्यु एवं विवाह पजीयन के जो आवेदन पहचान पोर्टल पर प्राप्त होते हैं, उन्हे तय समय सीमा में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जावें साथ ही 1 जनवरी, 2018 से पूर्व के जन्म मृत्यु एवं विवाह की पंजीकृत घटनाओं जिन पर ई-साईन नहीं हो रखे हैं, उन पर विषेष अभियान के तहत माह फरवरी 2025 के अन्त तक ई-साईन करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाडा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नन्दकिशोर राजोरा, उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भजनाराम विश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भेराराम, नगर परिषद जालोर के आयुक्त दिलीप सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।
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