Jalore: 31 दिसंबर तक फसली ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी कृषक करवा सकेंगे फसल बीमा

Update: 2024-12-25 13:23 GMT
Jalore जालोर । दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से 31 दिसम्बर, 2024 तक अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषक सदस्यों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2024-25 के तहत फसल बीमा किया जायेगा।
केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबन्ध निदेशक ओमपाल सिंह भाटी ने बताया कि कृषक सदस्य जिन्होंने अपना पूर्व में लिया गया बकाया फसली ऋण सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करवा दिया है वे 31 दिसम्बर, 2024 तक यथाशीघ्र रबी फसल के लिए पुनः ऋण प्राप्त करें ताकि फसल बीमा योजनान्तर्गत उनकी फसलों का बीमा हो सकें।
उन्होंने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी कृषक सदस्य जिनकी ओर से ऋण अवधिपार बकाया हैं, ऐसे किसानों से समिति या बैंक द्वारा ऋण लेने की दिनांक से अवधिपार ब्याज (दण्डनीय ब्याज) भी वसूल किया जायेगा। ऐसे कृषक संबंधित समिति/बैंक शाखा में बकाया ऋण जमा करावें ताकि उन्हें दण्डनीय ब्याज की हानि नहीं होवें। फसली ऋण चुकाने की निर्धारित तिथि तक अथवा निर्धारित देय तिथि से पूर्व ऋण का चुकारा करने पर ही राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भी लाभ देय होता है।
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