जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Jaipur POCSO Court) ने बकरियां चराने गई नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूरणमल मीणा को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment to rape accused Jaipur) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Update: 2021-11-23 15:13 GMT

जनता से रिश्ता। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Jaipur POCSO Court) ने बकरियां चराने गई नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूरणमल मीणा को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment to rape accused Jaipur) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 मई 2018 को पीडिता बकरियां चराने गई थी. वहां बकरियां चराने वाला अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.यह भी पढ़ें. Rape in Alwar : मकान मालिक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहाअभियुक्त ने उसे धोखे से नशीला पेय पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसे अपने ठिकाने पर ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.


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