Jaipur : पाली के ग्राम जोजावर में गैर मुमकिन ओरण भूमि के नियम विरुद्ध हस्तान्तरण की जाँच करवाई
Jaipur जयपुर । राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि पाली जिले के ग्राम जोजावर (वर्तमान राजस्व ग्राम अनजी की ढाणी) में गैर मुमकिन ओरण सरकारी भूमि नियम विरुद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जाना गंभीर मामला है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर पाली को जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट में संदर्भित आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रति प्राप्त होने के बाद परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम जोजावर के पुराने खसरा नम्बर 806 रकबा 240 बीघा 09 बिस्वा की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट की मिसल बंदोबस्त के अनुसार गैर मुमकिन ओरण के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो कि सम्वत 2020 तक दर्ज रही। उन्होंने बताया कि जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट के अनुसार उक्त भूमि घोड़े चराने हेतु केसरीसिंह के खाता संख्या 487 में रकबा जोड़ा गया। उन्होंने जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 की प्रति सदन के पटल पर रखी।
इससे पहले विधायक श्री केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने खसरा नम्बर 806 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन, ग्राम अनजी की ढाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091 की भूमियों के खातेदारान् का विवरण सहित सूची एवं खसरा नम्बर 806 के नए खसरा नम्बर 2112, 2714 व 2091 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन की सूची सदन के पटल पर रखी।