Jaipur जयपुर । राज्य सरकार द्वारा ऊष्ट्र संरक्षण योजना के तहत डीबीटी को आधार और जन-आधार से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पशुपालन और गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में ऊंटों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए ऊष्ट्र संरक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें टोडियों के जन्म पर उनके पालन पोषण के लिए प्रोत्साहनस्वरूप ऊष्ट्र पालकों को दो किश्तों में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के जारी होने से अब योग्य ऊष्ट्र पालकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आधार और जन-आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिससे उनके बैंक खातों में पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और ऊष्ट्र पालकों को उनकी सहायता राशि सरल और निर्बाध तरीके से सीधे प्राप्त हो सकेगी। साथ ही योजना के तहत आवेदन करते समय कई तरह के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज अपलोड करने की भी बाध्यता नहीं होगी।
डॉ शर्मा ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ मिल सके इसके लिए लाभार्थियों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से उन तक सूचना पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से लाभार्थियों को समय पर आर्थिक लाभ मिलने केे साथ साथ विभाग के काम में भी आसानी होगी तथा दक्षता आएगी।