मतगणना दिवस के संबंध में दिशा निर्देश जारी 30 एवं 31 मई को होगा मतगणना दलों का प्रशिक्षण

Update: 2024-05-29 13:32 GMT
झुंझुनू । जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने मतगणना दिवस के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधी में नो-व्हीकल जॉन घोषित रहेगा। मतगणना परिसर में जांच के बाद केवल प्रवेश पत्र धारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, माचिस आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया कर्मियों एवं मतगणना कर्मियों को मोबाइल, लैपटॉप, केमरा आदि प्रवेश पत्र में दर्ज अनुमति के आधार पर ही ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना अभिकर्ता एवं अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के वाहनों की सेठ मोतीलाल कालेज के पूर्वी स्टेडियम (खाली मैदान) में पार्किग की जावेगी तथा उनका प्रवेश शिक्षा संकूल भवन के सामने के मुख्य द्वार से किया जाएगा। वहीं मतगणना में नियुक्त कार्मिकों के वाहनों की पार्किग सेठ मोतीलाल कॉलेज के पश्चिमी स्टेडियम (आडिटोरियम) में की जाएगी, जिनको मध्य प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जाएगा।
  लोकसभा आम चुनाव की मतगणना 4 जून को सेठ मोतीलाल कॉलेज में सम्पन होगी। इस संबंध में 30 मई को ईवीएम से मतगणना के लिए गठित मतगणना दलों का प्रशिक्षण सूचना केन्द्र सभागार में सम्पन्न होगा। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित होगा। इसी प्रकार 31 मई को पोस्टल बैलेट मतगणना कार्य के लिए नियुक्त मतगणना एईआरओ, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माईक्रो आब्जर्वरस का प्रशिक्षण दो पारियों में आयोजित किया जाएगा।
 
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