Ganganagar: दीपावली पर्व पर प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों की अनुमति
Ganganagar श्रीगंगानगर । वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग नई दिल्ली और गृह विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक की पालना में और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की प्रासंगिक वृद्धि को प्रभावी ढंग और पर्याप्त रूप से कम करने के लिये पटाखों की बिक्री व उपयोग पर नियंत्रण और विनियमन हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की कठोरता से पालना करवाने के लिये जिला श्रीगंगानगर में केवल ग्रीन आतिशबाजी/पटाखों के नियमानुसार बेचने और चलाने की अनुमति होगी।
जिला कलक्टर डॉ. मंजू के अनुसार दीपावली, गुरू पर्व और अन्य त्योहार पर प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 से रात्रि 8 बजे तक, क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखें के उपयोग की अनुमति रहेगी। ग्रीन आतिशबाजी/पटाखों की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यू आर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।