Jaipur: अब कर्मचारी-अफसर विभाग स्तर पर मंजूरी लेकर विदेश जा सकेंगे
वित्त विभाग ने इसे लेकर सर्कुलर जारी करके नई गाइडलाइन जारी की
जयपुर: सरकार ने अफसर और कर्मचारियों के छुट्टी लेकर निजी विदेश दौरे पर जाने की मंजूरी को आसान बना दिया है। कर्मचारी-अफसर अब विभाग स्तर पर मंजूरी लेकर निजी विदेश दौरे पर जा सकेंगे। वित्त विभाग ने इसे लेकर बुधवार को ही सर्कुलर जारी करके नई गाइडलाइन जारी की है।
निजी विदेशी दौरे के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके प्रावधान बोर्ड-निगम के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे. राजस्थान सेवा नियम 1951 के तहत व्यक्तिगत विदेश दौरे के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। पहले कर्मचारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की इजाजत होती थी, जिसके लिए सरकार के कार्मिक विभाग में आवेदन करना होता था। आमतौर पर फाइल सीएस और सीएम तक जाती थी और कई जटिल प्रक्रियाओं के बाद ही मंजूरी मिलती थी.
नौकरशाहों को सीएस-सीएम से लेनी होगी अनुमति
सचिवालय में आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था अधिकारी, कलेक्टर-एसपी, पुलिस कमिश्नर, प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारियों को पहले मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी। बाकी अधिकारियों को अब सीएम सीएस स्तर के बजाय विभाग स्तर पर मंजूरी देने का प्रावधान होगा, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है.
विभागाध्यक्ष को अंडरटेकिंग देनी होगी
विदेश दौरे के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष को अंडरटेकिंग देनी होगी। इस उपक्रम के तहत कर्मचारी विदेशी दौरे के दौरान किसी भी नौकरी, व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। सरकारी अभिलेखों एवं सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखी जाय। यदि कर्मचारी किसी विदेशी मेजबान के निमंत्रण पर मेजबानी स्वीकार करना चाहता है तो उसे पहले कैडर कंट्रोल अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी।
कर्मचारी नेता बोले-लंबी प्रक्रिया से बच जाएंगे
राज्य कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. जो पहले एक जटिल प्रक्रिया थी उसे अब सरल बना दिया गया है। अब तक यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी, अब सरलीकरण से फायदा होगा।