गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया: दिल्ली कोर्ट ने समन पर आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2023-03-23 14:14 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ संजीवनी घोटाले के बारे में उनकी कथित टिप्पणी के लिए दायर मानहानि शिकायत में समन जारी करने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरप्रीत सिंह ने मामले में पूर्व सम्मन जमा करने और सबूतों को दर्ज करने के निष्कर्ष के बाद 24 मार्च, 2023 को समन जारी करने पर आदेश के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।
केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली की अदालत का रुख किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गहलोत ने उनके खिलाफ भाषण देकर कहा है कि संजीवनी घोटाले के आरोप उनके खिलाफ साबित होते हैं।
केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक भाषण देने के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाले शेखावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाहवा ने प्रस्तुत किया कि यह केंद्रीय मंत्री द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक नई शिकायत है और कहा, "उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।"
यह मामला एक ऐसे मामले से जुड़ा है, जिसमें 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी। तीन चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने एएनआई को बताया, "शेखावत का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। उन्हें जांच अधिकारी द्वारा नहीं बुलाया गया था। इसके बावजूद गहलोत ने कहा कि शेखावत के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।" (एएनआई)
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