200 पदों की एफएसओ भर्ती-2022 परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी
चिकित्सा सचिव व आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा
जयपुर: हाईकोर्ट ने 200 पदों की एफएसओ भर्ती-2022 के 20 फरवरी 2024 को जारी हुए परिणाम को चुनौती देने के मामले में चिकित्सा सचिव व आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं प्रार्थी के लिए भी एक पद खाली रखने के लिए कहा है। अदालत ने यह निर्देश राजेश कुमार की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा कि एफएसओ पद पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2022 में विज्ञप्ति जारी हुई और 27 जून 2023 को परीक्षा हुई। इसके बाद 31 अगस्त को मॉडल उत्तर कुंजी जारी हुई और इसमें प्रार्थी ने छह प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
लेकिन भर्ती एजेंसी ने उसकी आपत्ति का निस्तारण नहीं किया और ना ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। वहीं भर्ती का सीधे ही परिणाम जारी कर दिया है, जो गलत है बल्कि भर्ती में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। यदि प्रार्थी की आपत्ति का निस्तारण होता तो उसका भर्ती में चयन हो जाता। इसलिए भर्ती में प्रार्थी के लिए एक पद खाली रखा जाए।