जयपुर । राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के तहत एक से अधिक समुचित प्राधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। डॉ. रश्मि गुप्ता पहले से ही समुचित प्राधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी का प्रकरण सामने आने के बाद प्रभावी जांच की दृष्टि से राज्य सरकार ने विधिक राय उपरांत मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है। एसीपी क्राइम के समुचित प्राधिकारी नियुक्त होने से इस प्रकरण में आपराधिक दृष्टि से जुड़े पक्षों पर भी गहन जांच—पड़ताल कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी।