जिला बार एसोसिएशन ने रेवेन्यू मामलों की सुनवाई की सूचना नहीं देने पर जताया कड़ा विरोध

Update: 2022-11-18 14:29 GMT

अलवर न्यूज़: जिला कलेक्टर द्वारा रेवेन्यू मामलों की सुनवाई के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को सूचना नहीं देने पर जिला अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अलवर जिला कलेक्टर से मिला और अपना विरोध जताते हुए कहा कि बिना सूचना के रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करना गलत है। जब संबंधित मामलों में उनके वकील उपस्थित नहीं होंगे तो सुनवाई का कोई फायदा नहीं है। उस पर अलवर जिला कलेक्टर ने आगे से बार को सूचना देने के बाद ही रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करने की बात कही है।

बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी: जिला अभिभाषक संघ सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिला कलेक्टर द्वारा 14 नवंबर से 19 नवंबर तक जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें 19 नवंबर को शनिवार होने के कारण उस दिन काम नहीं होता ऐसे में 1 दिन पहले ही काम होता है। जिला कलेक्टर द्वारा जिला बार एसोसिएशन को इसकी सूचना नहीं दी गई। इसे सीनियर अधिवक्ताओं में आक्रोश था। उनका यह कहना था कि बिना वकील की स्वीकृति के उनकी फाइलों को कैसे लगा दिया।

इस प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात: इस प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट जनार्दन ,दीपक सक्सेना, सुनील एवं महेश सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष अलवर जिला कलेक्टर ही होते हैं, एडवोकेट के बिना कैसे सुनवाई होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि 19 नवंबर को तारीख दे दी जाएगी आगामी जब भी सुनवाई होगी उसमें बार को पहले सूचना दी जाएगी । उन्होंने बताया कि कोई भी फाइल पर जब तक तर्क तथा बहस नहीं होंगे तो उस फाइल का निस्तारण कैसे होगा और कैसे रेवेन्यू जज उस फैसले तक जाएंगे व उस मामले की क्या स्थिति है इसका कैसे पता चलेगा।

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