Dausa: विधानसभा उप चुनाव 2024 ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग विषयक निषेधाज्ञा लागू

Update: 2024-10-15 14:29 GMT
Dausaदौसा। उपचुनाव के मद्देनज़र ज़िला मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दौसा जिले की राजस्व सीमाओं में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गये लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा। लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा।
इस अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जूलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी।
निषेधाज्ञा के अनुसार वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति हेतु आवेदन पत्र में वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की किस्म एवं अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जावेगा।
ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण संशोधित नियम 2017 के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित हैं।
निर्धारित अवधि के बाहर या संबन्धित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबन्धित वाहन के साथ स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जप्त कर लिया जावेगा, साथ ही उपयोग कर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है।
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