बूंदी पोक्सो काेर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश (क्रम संख्या 1) सलीम बदर ने सालभर पहले किशाेरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियाेजन के अनुसार 16 जुलाई 2021 को पीड़िता ने देईखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि 15 जुलाई की रात को परिजन पड़ाेसी घर की शादी में गए थे। मेरा भाई आकर छत पर सो गया था। तभी हमारे घर पर छप्पनपुरा निवासी राकेश मीणा पुत्र मोहनलाल मीणा आकर मुझे बहला-फुसलाकर ले गया और नहर के पास मेरे साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, मुझे डराया-धमकाया। इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राकेश ठाकौर ने 12 गवाह व 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए।