अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

Update: 2022-09-15 13:20 GMT

पाली न्यूज़: पाली में पोक्सो कोर्ट नंबर-2 के जज मानसिंह चुंडावत ने रेप के एक मामले में राजेश पनवा निवासी आनंदपुर कालू को 20 साल कैद और एक लाख एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. एपीपी नवरतन अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में एक लड़की अपनी बहन के साथ खेत से वापस आ रही थी. रास्ते में आरोपी राजेश और उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया।

उसकी बहन मौके से फरार हो गई। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की बहन ने इसकी जानकारी मां को दी। मां मौके पर पहुंची तो पीड़िता खून से लथपथ हालत में मिली। आनंदपुर कालू थाना पुलिस ने राजेश के खिलाफ चालान पेश किया।

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