Churu: वोटर लिस्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत ग्राम एवं वार्ड सभाएं 9 व 23 नवंबर को
Churu चूरू । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम चल रहे फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 9 एवं 23 नवंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूचियों के पठन के साथ मौके पर ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि अनुसार जिले के समस्त 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही प्रारम्भ हो गया है। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 28 नवंबर दावे एवं आपत्तियां लिए जा रहे हैं। 6 जनवरी 2025 (सोमवार) को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रख कर प्रत्येक वर्ष संदर्भ तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को आधार मानते हुए मतदाता सूचियों का नवीनीकरण किया जाता है। 01 जनवरी, 2025 से लेकर 01 अक्टूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना अग्रिम आवेदन मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति पहले ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं लेकिन अब तक नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, वे भी अपना आवेदन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान 09 नवम्बर, 2024 (शनिवार) एवं 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) को वार्ड एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कर मतदाता सूचियों के पठन के साथ मौके पर ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इन तिथियों के अगले दिन अर्थात् 10 नवम्बर, 2024 (रविवार) एवं 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर प्रारूप मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म सं.-6 में, नाम हटवाने हेतु फार्म सं.-7 में एवं वर्तमान प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म सं.-8 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। विशेष शिविर की तिथियों में बीएलओ प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानान्तरण करवाने एवं वर्तमान में पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टि में किसी प्रकार के संशोधन से संबंधित आवेदन ऑनलाईन वोटर हैल्पलाइन एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही मतदाता सूची में अपना मोबाईल नंबर जोड़कर आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली मतदाता सेवाओं यथा ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने अपील करते हुए कहा है कि 1 जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले समस्त युवा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ग्राम सभा, वार्ड सभा तथा विशेष अभियान शिविरों में अपने बीएलओ से संपर्क कर अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं।