Baran बारां । जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश मे खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम जुडवाने के लिए आशान्वित परिवारों, व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों, व्यक्तियों के नाम जोडने के लिए पोर्टल 26 जनवरी 2025 से खोला गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से जिलें में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित सहरिया परिवारों, व्यक्तियों के नाम अभियान के रूप मे जोड़े जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत मे नाम जुडवाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल से ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। समावेशन हेतु पात्रता सम्बंधित मापदण्ड निम्नांकित निर्धारित किए गए है।
समावेशन श्रेणी मे प्राथमिकता श्रेणी
अन्त्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार, समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम कुष्ठ आश्रम, कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड त्रासदी परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टल (कुली), कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियों जैसे बनबागरिया, गाडिया लुहार, भेड पालक, वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत वनवासी परिवार, लघु कृषक, आस्था कार्डधारी परिवार, एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति व इसके अतिरिक्त जो निम्न योजनाओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, मनरेगा में 2009-10 में किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमान्त कृषक एवं वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो।
निष्कासन श्रेणी (अपात्र)
ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा एक लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हों, ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हों), नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), नगर पालिका क्षेत्र मे 1500 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हों। सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा पात्रता के परीक्षण उपरांत खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार, व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।