कोटा न्यूज: नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर 13 साल पहले काेटा-श्याेपुर राेड पर चक्काजाम के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगाेद ने साेमवार काे आराेपी पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
राजावत के वकील पृथ्वीराज सिंह शक्तावत ने बताया कि मामले में राजावत साेमवार काे दीगाेद न्यायालय में हाजिर हुए। अपनी ओर से जमानत अर्जी पेश की। जिसे सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया। पिछले पांच साल से इस मामले में उनके वारंट जारी हाे रहे थे। प्रकरण के अनुसार 21 नवंबर 2011 काे पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, डाॅ. एनएल शर्मा, माेहनलाल मालव, पूर्व सरपंच माेहनलाल शर्मा, अब्दुल वहाब चाैधरी नाेताड़ा, इंद्रेश मीणा,
लाेकेंद्र सिंह राजावत, कुंज बिहारी गाैतम, संताेष खंडेलवाल, संताेष बैरवा, रामकल्याण मीणा सहित 100-150 लाेगाें ने काेटा-श्याेपुर राेड पर एकत्रित हाेकर नहराें में पानी छाेड़ने की मांग काे लेकर रास्ता राेका था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में आराेपी पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत सहित अन्य के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।