Alwar: ओडीओपी में शामिल होने के लिए अनिवार्य है एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
Alwar अलवर । राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले को चयनित उत्पादों के आधार पर निर्यात हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘एक जिला एक उत्पाद नीति 2024’ लागू की गई है। ओडीओपी के तहत समस्त लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माता इकाइयां एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकती हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक श्री एम.आर मीणा ने बताया कि अलवर जिले से ओडीओपी के तहत ऑटो कम्पोनेट उत्पादों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ओडीओपी के तहत विनिर्माता इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवेदन पत्रा एसएसओ पोर्टल पर जी2सी एप्लीकेशन के अंतर्गत ओडीओपी एप्लीकेशन में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य सहायता के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।