Alwar अलवर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिन पेशनर्स ने अपनी पेशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है वे यथाशीघ्र भौतिक सत्यापन करावे। जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में भी पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री शिविर के अलावा पेेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अगुंली की छाप के माध्यम से सत्यापन करवा सकते है। इसके अलावा पेंशनर विभाग द्वारा जारी मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाईल पर फेस कैप्चर करके, अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुडे मोबाईल नं0 पर ओटीपी प्राप्त कर एवं ई-मित्र प्लस मशीनों पर भी सत्यापन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से किसी भी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अथवा विकास अधिकारी) के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता हैं। सत्यापन के अभाव में माह मार्च 2025 के बाद पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर्स द्वारा अपनी पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में करवाया जाना होता है। जिले में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 2 लाख 48 हजार 672 पेंशनर्स पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 20 हजार 633 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन शेष है।
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