महिला टीचर को 10 साल की सजा, किया था ये जुर्म

बच्चे के माता-पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में ऐक्शन लिया है।

Update: 2021-11-04 09:29 GMT

चंडीगढ़: चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 14 साल के बच्चे के यौन शोषण के आरोप में एक महिला टीचर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी शिक्षिका पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित बच्चा टीचर के यहां कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था। इसी दौरान महिला ने कई बार बच्चे का यौन शोषण किया। बच्चे के माता-पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में ऐक्शन लिया है।

आरोपी महिला को चंडीगढ़ पुलिस ने 24 मई 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। बच्चे ने एक एनजीओ की ओर से की गई काउंसिलिंग में महिला टीचर के अपराध को उजागर किया था। इसके बाद उसके माता-पिता ने आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के सेक्शन-6 के तहत केस दर्ज करा दिया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी शिक्षिका और बच्चे के परिवार के लोग आपस में परिचित थे।
पीड़ित किशोर और उसी बहन सितंबर 2017 से आरोपी महिला के पास कोचिंग के लिए जाते थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, महिला ने बच्चे के माता-पिता से उनकी बेटी को अलग से ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजने को कहा था। उन्होंने दलील दी थी कि इससे वह उनके बेटे की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाएंगी। जब बच्चे के माता-पिता ने अपने बेटे और बेटी को अलग-अलग ट्यूशन भेजना शुरू किया, तब महिला टीचर ने बच्चे का यौन शोषण करना शुरू कर दिया।
मार्च 2018 में पीड़ित बच्चे के माता-पिता ने अपने बेटे का ट्यूशन बंद करा दिया। इससे नाराज आरोपी महिला ने बच्चे को उसके मां-बाप और अपने पति की मौजूदगी में एक कमरे में बंद कर दिया। बच्चे को पड़ोसियों की मदद से किसी तरह से महिला के चंगुल से निकाला गया। मामले पर ऐक्शन लेते हुए चंडीगढ़ जिला अदालत ने महिला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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