विजीलैंस ब्यूरो ने पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव पर पंचायत कोष में हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार

Update: 2022-09-22 11:13 GMT
चंडीगढ़ : राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने के अभियान के तहत पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव, ब्लॉक कहनुवां के खिलाफ मामला दर्ज कर पूर्व सरपंच सतनाम सिंह को ग्राम पंचायत सत्याली की राशि में गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है. ,जिला गुरदासपुर.. वहीं एक अन्य मामले में विजिलेंस ने बलजिंदर कुमार कानूनगो तहसील खमानो व उसके केंद्र के एक निजी व्यक्ति सतपाल सिंह सत्ता निवासी भैंसीकल जिला फतेहगढ़ साहिब को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पाया गया कि वर्ष 2013 से 2018 तक ग्राम पंचायत सठियाली के विकास कार्यों के लिए सरकार से 20,08,602 रुपये प्राप्त हुए. और पंचायत के धन का गबन जिसके चलते उक्त मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने आरोपी सतनाम सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम सथयाली एवं सुखदेव सिंह पंचायत सचिव, प्रखंड कहनुवां के खिलाफ धारा 409, 120-बी आईपीसी के तहत मामला क्रमांक 18 दिनांक 21.09.2022 दर्ज किया है. ,जिला गुरदासपुर.और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के तहत पुलिस थाना विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. उक्त मामले की आगे की जांच जारी है।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता जरनैल सिंह ने विजिलेंस की टोल फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उक्त बलजिंदर कुमार कानूनगो ने अपने पास रखे निजी ठेकेदार सतपाल सिंह सत्ता के माध्यम से खरीदी गई जमीन के बंटवारे की मांग की थी. बिलासपुर गांव में ऐसा करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई है. उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि उक्त कानूनगो पहले ही उनसे 3000 रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका है और अब अपने एजेंट के माध्यम से 10,000 रुपये की एक और रिश्वत की मांग कर रहा है।
उन्होंने बताया कि उक्त शिकायत की विजिलेंस द्वारा जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 7ए के तहत पटियाला थाना विजिलेंस ब्यूरो में मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस संबंध में जांच चल रही है।
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