High Court: नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराया जाए

Update: 2024-12-13 14:49 GMT

Chandigarh चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया है कि वह आगामी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी सुनिश्चित करे, जो नामांकन वापसी तक जारी रहे, जो 14 दिसंबर को निर्धारित है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की पीठ ने पटियाला में भाजपा उम्मीदवारों को परेशान करने का आरोप लगाने वाली याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया है। विजय कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका में पटियाला क्षेत्र के अधिकारियों पर भाजपा उम्मीदवारों को बाधित करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से काम करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि रिटर्निंग अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक रहे हैं और चुनाव लड़ने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, "ये कार्य न केवल उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी धूमिल करते हैं।" इसने आगे बताया कि इस तरह की प्रथाएँ संवैधानिक सिद्धांतों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करती हैं।

हाई कोर्ट ने एसईसी दिशानिर्देशों का पालन करने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इसने राज्य के मुख्य सचिव को सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अदालत के आदेश को प्रसारित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पांच नगर निगमों - अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और फगवाड़ा - 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनाव 21 दिसंबर को होने हैं। नामांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर को शुरू हुई और 12 दिसंबर को समाप्त हुई। 13 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14 दिसंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है।

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