Punjab.पंजाब: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में संग्रह के लिए उपयोगकर्ता शुल्क दरों में संशोधन किया है, जिसके कारण सड़क उपयोगकर्ताओं को 1 अप्रैल रात 12 बजे से क्षेत्र के प्रमुख टोल प्लाजा पर 5 से 15 रुपये अधिक देने होंगे। अकेले इस क्षेत्र में 50 से अधिक टोल प्लाजा के लिए दरों में संशोधन किया गया है। ट्राइसिटी क्षेत्र में, सड़क उपयोगकर्ताओं को अब एनएच-07 के जीरकपुर-पटियाला खंड पर अजीजपुर टोल प्लाजा, जीरकपुर-पटियाला खंड (एनएच-64) पर धारेरी जट्टान टोल प्लाजा, एनएच-5 के खरड़-लुधियाना खंड पर भागोमाजरा टोल प्लाजा, एनएच-5 के चंडीगढ़-खरड़-लुधियाना खंड पर घुलाल टोल प्लाजा और एनएच-07 और एनएच-344 के साहा-बरवाला-पंचकूला खंड पर जलोली टोल प्लाजा पर अधिक उपयोगकर्ता शुल्क दरों का भुगतान करना होगा। चंडीगढ़-अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर दप्पर टोल प्लाजा इस श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अजीजपुर टोल प्लाजा पर ट्रक और बस श्रेणी के यूजर फीस में एक दिन में अप-डाउन यात्रा के लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कार, जीप और वैन श्रेणी के लिए दरें समान रहेंगी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशिम बंसल ने कहा, "पंजाब और हरियाणा में 50 से अधिक टोल प्लाजा में यूजर फीस में संशोधन किया गया है। संशोधित दरें पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के अनुरूप दरों में सालाना संशोधन किया जाता है। बीओटी (टोल) प्लाजा की दरों में सितंबर में संशोधन किया जाता है।" उपयोगकर्ता शुल्क दरों की गणना सार्वजनिक वित्तपोषित शुल्क प्लाजा (ईपीसी/एचएएम/बीओटी-वार्षिकी) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 और बीओटी (टोल) शुल्क प्लाजा के लिए तत्कालीन लागू शुल्क नियमों और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उपयोगकर्ता शुल्क की गणना करते समय एनएचएआई राजमार्ग के प्रकार, लंबाई, संरचना और बाईपास जैसे कारकों को ध्यान में रखता है।