Punjab: पुलिस ने संगरूर में नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की

Update: 2024-07-01 15:27 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने सोमवार को देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत संगरूर में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया।"नए कानूनों के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर सदर धुरी पुलिस स्टेशन में है, जो चोरी से संबंधित है और बीएनएसएस, 2023 की धारा 303 के तहत दर्ज की गई है। इस एफआईआर में आगे की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत की जाएगी," पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने कहासोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आए।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।बयान में गिल ने कहा, "देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों के तहत ई-एफआईआर जैसे कुछ विशेष प्रावधान हैं।"जांच और तलाशी तथा जब्ती के कई पहलुओं में वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान अनिवार्य है। समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है। जांच के बारे में शिकायतकर्ता को अपडेट करने का प्रावधान है। इसके अलावा, नए कानूनों के तहत कई अन्य प्रावधान भी हैं।"गिल ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अपने 20,000 से अधिक कर्मियों को इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया है, उन्होंने कहा कि शेष कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है।
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