Punjab:1 जुलाई से पहले दायर लंबित याचिकाओं पर BNS के तहत निर्णय नहीं- उच्च न्यायालय
Chandigarh चंडीगढ़। तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के लगभग एक दिन बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से पहले उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में दायर की गई याचिकाएं और उनके साथ आवेदन, जो अभी भी लंबित हैं, उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निर्णय नहीं लिया जाएगा।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 जुलाई से पहले दायर की गई याचिकाएं, लेकिन देरी के लिए माफी का इंतजार कर रही हैं, उन पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत निर्णय लिया जाएगा, यदि नए कानूनों के लागू होने के बाद देरी को माफ कर दिया जाता है।न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 531 यह स्पष्ट करती है कि 30 जून को या उससे पहले लंबित सभी अपील, आवेदन, परीक्षण, पूछताछ या जांच सीआरपीसी के तहत शासित होती रहेंगी।
ये दावे चेक बाउंस के एक मामले में किए गए, जिसमें एक याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में डाल दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पिछले साल 15 दिसंबर को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।लेकिन याचिकाकर्ता ने 90 दिनों की वैधानिक सीमा अवधि के भीतर सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर आपत्ति नहीं जताई। इस तरह, उन्होंने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत 38 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि तकनीकी रूप से कहें तो आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को तब तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं माना जाएगा जब तक कि देरी को माफ नहीं कर दिया जाता।
न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, "कानून का प्रस्ताव यह है कि 30 जून तक सीआरपीसी के तहत दायर की गई समय-सीमा समाप्त याचिकाएं, साथ ही 1 जुलाई तक लंबित सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन, यदि देरी को माफ कर दिया जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत शासित होंगी?" कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति चितकारा ने जोर देकर कहा कि माफी का प्रभाव यह था कि देरी को माफ कर दिया गया था, और याचिका को इस तरह से माना गया था जैसे कि यह मूल सीमा अवधि के भीतर दायर की गई थी। नतीजतन, यह उस तारीख से संबंधित है जब सीमा अवधि समाप्त हो गई थी। यह तिथि निर्धारण कारक बन जाती है, और उस तिथि पर लागू प्रक्रिया याचिका को नियंत्रित करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 531 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि लंबित अपीलों का निपटारा किया जाएगा, या जारी रखा जाएगा, जैसे कि नया कानून अभी तक सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रभावी नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, "समय बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका और साथ में दिया गया आवेदन इस न्यायालय की रजिस्ट्री में तब दाखिल और पंजीकृत किया गया था, जब सीआरपीसी लागू थी और 1 जुलाई को लंबित थी। इसलिए, वे बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) के दायरे में आएंगे।" आदेश जारी करने से पहले न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि याचिका पर बीएनएसएस के तहत नहीं, बल्कि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जाएगा।