Punjab :अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 पिस्तौल के साथ 2 गिरफ्तार

Update: 2025-03-07 03:42 GMT
Punjab पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित और संरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट ने दो सदस्यों की गिरफ्तारी और गोला-बारूद के साथ चार पिस्तौल बरामद करके एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को यहां कहा। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बटाला के गांव बुट्टर कलां निवासी कंवलप्रीत सिंह उर्फ ​​कंवर और गुरदासपुर के भैणी बांगर निवासी रणजीत सिंह के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल और दो .32 बोर पिस्तौल के साथ चार मैगजीन और 39 कारतूस शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बटाला के गांव चौरा का मूल निवासी आरोपी कंवलप्रीत यूएसए स्थित गैंगस्टर पवित्र सिंह चौरा के संपर्क में था और उसके इशारे पर काम कर रहा था।
उन्होंने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि गैंगस्टर पवित्र चौरा ने सीमावर्ती राज्य की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए आपराधिक तत्वों को आगे की आपूर्ति के लिए हथियारों की इस खेप का प्रबंध किया है। डीजीपी ने कहा कि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा पहले किए गए अन्य अपराधों का पता लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि गैंगस्टर पवित्र चौरा के दो गुर्गों द्वारा हथियारों की खेप बरामद होने के बारे में विश्वसनीय खुफिया इनपुट मिलने के बाद, सीआई पठानकोट की पुलिस टीमों ने एक खुफिया आधारित अभियान चलाया और दोनों आरोपियों को पुलिस जिला बटाला के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और आरोपी कंवलप्रीत सिंह को हत्या के प्रयास, आपराधिक अतिचार के साथ-साथ चोट पहुंचाने से संबंधित तीन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को गुरदासपुर जेल से रिहा होने के बाद आरोपी कंवलप्रीत फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया और उसके खिलाफ फायरिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने मालिक को मारने के इरादे से एक घर पर गोलियां चलाई थीं। इसी तरह, आरोपी रणजीत सिंह भी पुलिस स्टेशन घनीए बांगर, पुलिस जिला बटाला में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में शामिल है, एआईजी ने बताया। आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 12 तारीख 05.03.2025 को पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में दर्ज किया गया है।
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