Punjab में आप विधायक लालपुरा समेत 10 अन्य को 2013 के छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराया गया
Punjab.पंजाब: पंजाब के तरनतारन ज़िले की एक अदालत ने बुधवार को खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 10 अन्य को 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत 12 सितंबर को सज़ा सुनाएगी। दोषसिद्धि के बाद, विधायक और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पट्टी की उप-जेल भेज दिया गया। अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शिकायतकर्ता महिला पर 3 मार्च, 2013 को लालपुरा और तरनतारन पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपियों ने कथित तौर पर हमला किया था। यह घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए विवाह स्थल पर आई थी।
इस घटना की व्यापक निंदा हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके चचेरे भाई जगजीत सिंह, जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे, और उसके परिवार के सदस्यों को अर्धसैनिक बल से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने की सज़ा) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा एससी/एसटी अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों की पहचान देविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह, नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप राज (पुलिसकर्मी), हरविंदर सिंह शोशी, कंवलदीप सिंह और ड्राइवर गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। मामले की कार्यवाही के दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी परमजीत सिंह की मृत्यु हो गई। दोषसिद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, शिकायतकर्ता ने संवाददाताओं से कहा कि वह खुश हैं। लालपुरा ने 2022 का विधानसभा चुनाव खडूर साहिब सीट से लड़ा था और कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की को हराया था।