Punjab: रिश्वत मामले में परिवहन विभाग के 2 कर्मचारियों को 4 साल की सज़ा

Update: 2025-03-20 07:27 GMT
Punjab.पंजाब: सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अलका मलिक ने आठ साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में पंजाब परिवहन विभाग के दो कर्मचारियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के अधिकारियों ने 5 मई, 2017 को चंडीगढ़ में विभाग के वरिष्ठ सहायक सरवन भाटिया और संविदा कर्मचारी दमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर नया गांव निवासी कमल कुमार से उसकी होंडा अमेज कार के लिए अखिल भारतीय परमिट जारी करने के लिए 18,300 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था। कमल ने सीबीआई से संपर्क किया। एजेंसी ने जाल बिछाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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