अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना भूखंडों के पंजीकरण में देरी की खबरों के बीच, आवास विभाग ने शुक्रवार को रजिस्ट्री करवाने की अवधि छह महीने और बढ़ा दी।
माफी के लिए पहले दी गई तीन महीने की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो गई।
आवास सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि विभाग को समय सीमा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन मिल रहे थे और जनहित में यह निर्णय लिया गया है।
पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत यह छूट दी गई है।
विभाग के अधिकारियों ने कहा, "इससे पहले, 1 दिसंबर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक तीन महीने की अवधि की अनुमति दी गई थी। यह शहरी आवास और स्थानीय निकाय विभागों द्वारा शासित क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों पर लागू है।"
एसीएस (राजस्व) अनुराग वर्मा ने नवंबर में जारी सरकारी अधिसूचना के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना भूखंडों के पंजीकरण में भ्रष्टाचार या देरी की रिपोर्टों पर हाल ही में डिप्टी कमिश्नरों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।