भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने ISIS के 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई
17, 18, 18ए, 18बी, 23, 38 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/35 के तहत दोषी पाया। .
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने ISIS के सात आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है. इस धमाके में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस मामले में एक अन्य आरोपी को 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट मामले में सात आईएसआईएस आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को 2017 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
मौत की सजा पाने वालों में मुहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मुहम्मद अजहर, अतीक मुजफ्फर, मुहम्मद दानिश, मुहम्मद सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रोकी शामिल हैं। मोहम्मद आतिफ उर्फ आसिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
सजा सुनाते हुए जज वीएस त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला दुर्लभ श्रेणी में आता है और आरोपी सख्त से सख्त सजा के हकदार हैं. अदालत ने 24 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था और फैसला सुनाने के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया था। इस मामले में 31 अगस्त 2017 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।
चार्जशीट में एक अन्य आरोपी सैफुल्ला था, जो लखनऊ के दुबगा इलाके में एक मुठभेड़ में मारा गया था। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 123, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 18ए, 18बी, 23, 38 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/35 के तहत दोषी पाया। .