पंजाब में लागू होगा नया अग्नि सुरक्षा कानून, आकार के हिसाब से भवनों की एनओसी पर लगेगा फायर टैक्स
चंडीगढ़, अक्टूबर: पंजाब में लागू होने जा रहा है नया फायर सेफ्टी एक्ट इसके तहत पंजाब में फायर टैक्स लागू किया जाएगा और अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा कोष संचालित किया जाएगा। नए एक्ट का नाम होगा पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2022 इसके मसौदे को सार्वजनिक करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं अब इसे अग्नि निवारण अधिनियम 2022 के रूप में लागू किया जाएगा यह 2016 के अधिनियम की जगह लेगा, जिसे पहले 5 साल की अवधि के बाद 2012 में संशोधित किया गया था। लगातार बढ़ती ऊंचाई, डिजाइन, भवनों के आकार को ध्यान में रखते हुए कानून में भी बदलाव किए जा रहे हैं
नए बदलावों के तहत अब भवन मालिकों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की एनओसी लेकर अग्नि सुरक्षा कर का भुगतान करना होगा। नया कानून यह स्पष्ट करता है कि भवन मालिकों को अब एक अलग प्रबंधक नियुक्त करना होगा जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेगा। प्रत्येक स्थानीय संगठन अपने क्षेत्र में फायर ब्रिगेड स्टेशन का काम देखेगा अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को भी किसी सड़क पर अतिक्रमण के कारण वाहन फंसने पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पंजाब में डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भी नियुक्ति होगी कि भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर की अग्नि सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में पंजाब के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी