Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरू मेहता कौशिक की अदालत ने मोबाइल फोन चोरी के संदेह में एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दाखा के माजरी गांव निवासी गुरदीप सिंह उर्फ सग्गू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 16 नवंबर 2021 की है, जब गुरदीप सिंह ने माजरी गांव में धना सिंह पर उसके घर पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमला गुरदीप के इस संदेह से हुआ था कि धना सिंह ने उसका मोबाइल फोन चुराया है। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद धना ने दम तोड़ दिया। मामला तब सामने आया जब मृतक के भाई भाग सिंह ने पुलिस को घटना की सूचना दी।
17 नवंबर 2021 को इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह को दिए बयान में भाग सिंह ने बताया कि धना गुरदीप के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर गांव स्वादीकलां में किसी काम से गया था। जब उसका भाई वापस नहीं लौटा तो वह अपनी बहन चरणजीत कौर के साथ आरोपी के घर गया। उन्होंने गुरदीप सिंह को लकड़ी के डंडे से उस पर हमला करते देखा। टकराव होने पर, आरोपी हथियार लेकर मौके से भाग गया। मरने से पहले, धना सिंह ने अपने परिवार को बताया कि आरोपी को उसका मोबाइल फोन चोरी करने का संदेह था, जिसके कारण उसने क्रूर हमला किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। मुकदमे के दौरान, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने सबूतों की जांच के बाद उसे दोषी पाया। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि हिंसा के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला कानून को अपने हाथ में लेने के कानूनी परिणामों की कड़ी याद दिलाता है।