Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी को निर्देश दिया कि वे यह हलफनामा दाखिल करें, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा को पानी छोड़ने से रोका था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होते हुए, त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि दो BBMB अधिकारियों को 200 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
कोर्ट ने त्रिपाठी से इस मामले पर हलफनामा दाखिल करने को कहा।अगली सुनवाई 9 मई को होगी।