स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीओटीपीए उल्लंघन पर 14 का चालान काटा

Update: 2024-03-11 11:53 GMT

स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने आज यहां सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के उल्लंघन के लिए 14 चालान जारी किए। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. जगनजोत कौर ने कहा कि आज अभियान के दौरान कुल 27 सिगरेट विक्रेताओं की जांच की गई। उन्होंने कहा कि कचेरी रोड, माल रोड और रंजीत एवेन्यू इलाकों में विक्रेताओं को चालान जारी किए गए।

उन्होंने कहा कि अमरदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए सात व्यक्तियों को चालान जारी किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि विक्रेता खुली सिगरेट और सिगरेट के पैकेट नहीं बेच सकते हैं जिनमें सरकार के विनिर्देशों के अनुसार सचित्र चेतावनी दिशानिर्देश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शैक्षणिक संस्थान की सौ गज की परिधि में दुकानें स्थापित करना भी अपराध है।

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