ED ने पंजाब के पूर्व मंत्री धर्मसोत और चार अन्य के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज की
Punjab.पंजाब: जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और चार अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मोहाली की विशेष अदालत में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। एजेंसी की ताज़ा जाँच से पता चला है कि वन अधिकारी सुखविंदर सिंह और ब्लॉक अधिकारी मोहिंदरपाल सिंह ने 53.64 लाख रुपये की धनराशि का गबन किया है। यह धनराशि बुढलाडा वन क्षेत्र को प्रतिपूरक वनरोपण योजना के तहत ट्री गार्ड खरीदने के लिए आवंटित की गई थी। हालाँकि, ऐसी कोई खरीद नहीं की गई थी। इसके बजाय, धनराशि अस्थायी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेज दी गई और बाद में नकद निकाल ली गई।
ईडी ने सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों के आधार पर 13 मार्च, 2024 को पूर्व मंत्री के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत दर्ज की। ईडी की प्रारंभिक जाँच में पता चला था कि धर्मसोत ने खैर के पेड़ों की कटाई के लिए परमिट देने, वन विभाग में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के एवज में रिश्वत ली थी। आय से अधिक संपत्ति मामले की जाँच में पता चला कि धर्मसोत ने 6.34 करोड़ रुपये की आपराधिक संपत्ति अर्जित की थी। इस मामले में उन्हें जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था।