Jalandhar,जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने कपूरथला जिले Kapurthala district में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी का समय तय कर दिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय के बाद या पहले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर यह समय रात 8 बजे से 10 बजे तक, 15 नवंबर को गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 9 बजे से 10 बजे तक और रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक है।
इसके अलावा, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और पूजा स्थल आदि जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश 30 अक्टूबर से 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे।