दिलरोज़ हत्याकांड: अभियोजक ने दोषी के लिए मौत की सज़ा की मांग

Update: 2024-04-13 13:55 GMT

पंजाब: सत्र न्यायाधीश मुनीष सिंगल की अदालत ने 28 नवंबर, 2021 को दो साल और नौ महीने की बच्ची दिलरोज़ के अपहरण और नृशंस हत्या के आरोप में यहां क्वालिटी रोड, शिमलापुरी की नीलम नामक महिला को दोषी ठहराया है। आरोपी ने बच्ची को जिंदा दफना दिया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सजा की अवधि 15 अप्रैल को सुनाई जाएगी।

बहस के दौरान, पीड़ित के वकील पारुपकर घुम्मन ने जोर देकर कहा कि हत्या ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित महिला का निकटतम पड़ोसी था। जिंदा दफनाए जाने के कारण बच्चे को जो पीड़ा हुई वह असामान्य है। दरअसल, आरोपी को पता था कि जिंदा दफनाने पर मृतक की दम घुटने से मौत हो जाएगी और रेत/मिट्टी उसकी नाक, सांस की नली, फेफड़ों और फिर खून में और मुंह, आंखों और कानों में भी जाने की संभावना थी, जो मामले में हुआ. ऐसे मामलों में मौत दर्दनाक होती है क्योंकि मृतक सांस नहीं ले पाता। दरअसल, जिंदा दफनाना हत्या के भयानक तरीकों की सूची में काफी ऊंचे स्थान पर है।
जब कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया तो अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग उठाई. वहीं, दोषी के वकील ने नरमी की गुहार लगाई.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों से पूछताछ की गई। पीड़िता के दादा शमिंदर सिंह के बयान के बाद 28 नवंबर, 2021 को शिमलापुरी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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