Court ने बच्चे की जघन्य हत्या के लिए दी मौत की सजा

Update: 2024-08-07 12:49 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सात वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या के लिए सुखजिंदर सिंह उर्फ ​​सुखा की मौत की सजा को बरकरार रखा है। फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता की मुट्ठी में मिले बाल सजा में अहम भूमिका निभा रहे हैं।फिरोजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए ‘हत्या का संदर्भ’ दिए जाने के बाद मामले को न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ के समक्ष रखा गया। दोषी द्वारा 11 दिसंबर, 2013 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला फोरेंसिक साक्ष्यों से काफी प्रभावित था। मृतक की दाहिनी मुट्ठी से बरामद बालों की तुलना दोषी के बालों के नमूनों से की गई, जिसमें समानता पाई गई। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि बाल मानव खोपड़ी के बाल थे और उनमें समान विशेषताएं थीं।
अदालती कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मौत की सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला मृत्युदंड की सजा देने के लिए “दुर्लभतम” श्रेणी में नहीं आता है। बचाव पक्ष ने सुझाव दिया कि आजीवन कारावास अधिक उचित होगा। लेकिन पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि दलीलें न्यायिक विवेक को संतुष्ट नहीं करतीं। पीठ ने ट्रायल जज के आकलन को बरकरार रखा, जिसमें अपराध की गंभीरता और उसके आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया था। पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने अन्य बातों के अलावा यह भी कहा था कि यह साधारण हत्या का मामला नहीं था। लड़का अपनी एक बहन के अलावा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके अपहरण की घटना ने पूरे शहर और आस-पास के इलाकों में सनसनी फैला दी थी। आरोपी-दोषी पिता से फिरौती लेने में सफल रहा। फिर भी उसने नाबालिग लड़के की हत्या कर दी। उच्च न्यायालय ने आकलन से सहमति जताते हुए अपराध की गंभीरता और समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर दिया। मामले को “एक बच्चे की जघन्य हत्या” बताते हुए पीठ ने दोषी के कृत्य को “अमानवीय और राक्षसी आचरण” करार दिया और मौत की सजा की पुष्टि की। जिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य अपील अवधि के बाद फांसी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
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