Chandigarh Court ने गुरपतवंत पन्नू मामले में 'अनट्रेस्ड रिपोर्ट' स्वीकार की
Punjab.पंजाब: यहाँ की एक अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा दायर 'अनट्रेस्ड रिपोर्ट' (जिसमें आरोपी का पता न चल पाया हो) को स्वीकार कर लिया है। पन्नू पर कथित तौर पर आत्मघाती हमलावरों के ज़रिए जजों को धमकी देने का आरोप था।
यह मामला उनके खिलाफ IPC की धारा 506 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप था। यह FIR 2022 में चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि जाँच के दौरान, पोस्ट में बताई गई कई जगहों पर तलाशी ली गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला; साथ ही, काफी कोशिशों के बावजूद आरोपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका।