बुद्ध नाला प्रदूषण, PPCB को 23 दिसंबर को NGT के समक्ष पेश होने का निर्देश
Ludhiana,लुधियाना: बुड्ढा नाले में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पीपीसीबी को 23 दिसंबर को कोर्ट में पेश होकर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करने को कहा है। एनजीटी बहादुरके रोड टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा 15 एमएलडी सीईटीपी के बारे में दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि यदि 40 एमएलडी और 50 एमएलडी सीईटीपी को स्थगन मिल सकता है तो उनके मामले पर भी विचार किया जाना चाहिए, ट्रिब्यूनल ने पीपीसीबी को 20 मार्च, 2025 की बजाय 23 दिसंबर को ही मामले में पेश होने को कहा, जो कि सीईटीपी मामले में एनजीटी द्वारा पहले दी गई तारीख थी। हालांकि आज के मामले में एनजीटी द्वारा लिखित आदेश का अभी भी इंतजार है, लेकिन सोमवार को सुनवाई में शामिल हुए दिल्ली में ‘काले पानी दा मोर्चा’ अभियान के वकील ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल ने पीपीसीबी को 23 दिसंबर को अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
मोर्चा अभियान के कार्यकर्ता जसकीरत सिंह ने सोमवार को एनजीटी के संज्ञान में लाया कि कैसे पीपीसीबी सीईटीपी को दिए गए ट्रिब्यूनल के स्थगन आदेशों की “गलत व्याख्या” कर रहा है। अभियान के वकील ने कहा कि एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि यह 40 एमएलडी और 50 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट दोनों के लिए एक व्यापक स्थगन नहीं था, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यह पर्यावरणीय स्थिति के अधीन सशर्त स्थगन था और समाज के व्यापक हित में आदेशों की गलत व्याख्या नहीं की जा सकती। 5 दिसंबर, 2024 को पीपीसीबी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था: “मामले पर विचार किया जा रहा है। 15 एमएलडी सीईटीपी का मामला 40 एमएलडी और 50 एमएलडी के सीईटीपी के मामलों की प्रकृति के समान है। सभी सीईटीपी को बुद्ध नाले में उपचारित अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने के लिए समान निर्देश दिए गए थे। मामले पर विचार करने के बाद एनजीटी ने 40 एमएलडी और 50 एमएलडी के मामलों को मिलाकर 4 नवंबर, 2024 के आदेश के तहत निर्देश जारी किए हैं कि सीईटीपी (40 और 50 एमएलडी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस पहलू पर विचार करते हुए, 15 एमएलडी सीईटीपी को 40 और 50 एमएलडी सीईटीपी मामलों के बराबर एनजीटी के आदेश पेश करने के लिए उचित समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीपीसीबी द्वारा दिए गए उपरोक्त आदेश में कहीं भी एनजीटी द्वारा 4 नवंबर, 2024 को पारित किए गए पूर्ण आदेश को नहीं लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि "मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अगली सुनवाई की तारीख तक पर्यावरण मानदंडों और मंजूरी शर्तों के अनुपालन के अधीन, आरोपित आदेश के अनुसरण में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा"। पंजाब डायर्स एसोसिएशन के बॉबी जिंदल ने कहा कि उन्हें स्थगन इसलिए मिला है क्योंकि उनके पानी का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए किया जाना था और इसके लिए सभी व्यवस्था करना संबंधित सरकारों का कर्तव्य था। उन्होंने कहा, "हमने सीईटीपी पर पैसा लगाया था क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि एसटीपी और सीईटीपी से नाले का सारा पानी अब सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जरूरी काम करे और अगर सरकार सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने के लिए आगे की व्यवस्था करने में विफल रही तो हमें दंडित क्यों किया जाना चाहिए?"