Punjab.पंजाब: मोहाली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख़ 4 अगस्त तय की है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनकी ओर से दलीलें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष मामले में देरी कर रहा है। मजीठिया के वकील ने यह भी अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को हर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए, जबकि अभियोजन पक्ष ने 2 अगस्त को बैरक बदलने के उनके आवेदन पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी उपस्थिति की मांग की।