Amritsar.अमृतसर: हत्या के प्रयास, स्नैचिंग और एनडीपीएस एक्ट के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए 18 वर्षीय जोबनप्रीत सिंह को शुक्रवार को यहां सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया। एडवोकेट सुखमन सिंह बल ने कहा कि जोबनप्रीत को पुलिस ने झूठे आधार पर फंसाया है और जोबनप्रीत से कोई बरामदगी नहीं हुई है। यहां तक कि वह उस अपराध का हिस्सा भी नहीं था जिसके आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। विवरण देते हुए सुखमन सिंह ने कहा कि 2023 में, कई हथियारबंद लोगों ने कथित तौर पर एक शराब की दुकान को लूटने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में धारा 307 और 379-बी (2) और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले में तीन लोगों ईश्वर सिंह, गुरप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को नामजद किया था। उन्होंने कहा कि ईश्वर सिंह के खुलासे के बाद, पुलिस ने इस मामले में जोबनप्रीत सिंह को भी नामजद किया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार उसने उठाया था। आदेश में, अदालत ने बताया कि जांच एजेंसी हथियार बरामद नहीं कर पाई है और उसके खिलाफ हथियार रखने के बारे में कोई अन्य सबूत नहीं है, सिवाय प्रकटीकरण रिपोर्ट के, जो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय नहीं किए जा सकते। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आवेदक जोबनप्रीत सिंह को आरोपमुक्त किया जाता है। सुखमन ने कहा कि जोबनप्रीत को अब मामले में मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा।