नगर निगम (एमसी) वार्डों के परिसीमन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करने के बाद, एमसी ने आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों ने पहले ही नागरिक निकाय के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं।
नगर निकाय की सीमाओं और नए वार्डों के आरक्षण को लेकर रहवासियों ने कई आपत्तियां उठाईं। एमसी ने 12 अप्रैल को आम सदन के चुनाव कराने के उद्देश्य से अमृतसर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव के बारे में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी।
अधिकांश आपत्तियां वार्डों की संख्या और महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों के आरक्षण को लेकर हैं।
कई पूर्व पार्षदों का कहना है कि महिला आरक्षण के लिए सम-विषम फॉर्मूले को निष्पक्षता से नहीं अपनाया गया है. एससी वार्डों के आरक्षण को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। अब कई पूर्व पार्षद और स्थानीय नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
एक स्थानीय निवासी, प्रबोध बाली ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें वार्डों की सीमाओं के अनुचित विवरण का आरोप लगाया गया था।
बाली ने कहा, "मसौदा अधिसूचना के साथ वार्डों की भौगोलिक सीमाओं की कोई योजना या नक्शा संलग्न नहीं है और केवल इलाकों, सड़कों और गलियों के नाम से सीमाओं का एक अस्पष्ट और जटिल विवरण मसौदा प्रस्ताव में दिया गया है। अमृतसर नगर निगम का एक आम मतदाता ड्राफ्ट और वार्ड की सीमा को नहीं समझ सकता। मैंने मसौदा अधिसूचना में सुधार के लिए एक नोटिस जारी किया है।”
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