जाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग प्रतिबंधित
Jajpur जाजपुर: ओडिशा के जाजपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर सभी मालवाहक वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को यहां जारी एक अधिसूचना में जाजपुर कलेक्टर पी अन्वेषा रेड्डी ने कहा कि जिले में एनएच-16, एनएच-53 और एनएच-20 के मुख्य मार्गों पर मालवाहक वाहनों की पार्किंग "अनधिकृत" है। अधिसूचना में कहा गया है कि जाजपुर जिले में एनएच-16, एनएच-53 और एनएच-20 के मुख्य मार्गों पर बेतरतीब ढंग से खड़े मालवाहक वाहन आवश्यक वाहनों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा पैदा कर रहे हैं।
एक अधिकारी ने कहा, "प्रशासन एनएच-16 (सतीपुर से नेलिया तक), एनएच-53 (बालीचंद्रपुर से डुबुरी तक) और एनएच-20 (पनीकोइली से रागाडी तक) के मुख्य मार्गों पर सभी मालवाहकों की अनाधिकृत पार्किंग को एक महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित करता है।" अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा। अधिसूचना की एक प्रति वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, जाजपुर एसपी व अन्य को भेजी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को भी पत्र भेजकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर नो पार्किंग जोन पर उचित संकेत लगाने तथा चांदीखोले, डुबुरी, कुआखिया, पानीकोइली और जाजपुर रोड के ट्रक एवं बस मालिक संघों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।