विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को 20 साल कैद की सजा सुनाई
नुआपाड़ा : वापस नुआपाड़ा जिले के सिनापाली थाने के कंदुलकोना गांव में एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. नुआपाड़ा जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केशरी पटनायक ने आज सजा सुनाई है।
खबरों के मुताबिक, दो आरोपियों - विश्वबिहारी सिंह और बरुण मांझी ने कंडुलकोन गांव की एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जब वह अकेले तालाब में नहाने गई थी.
पीड़ित ने उनके खिलाफ सिनापाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीनापाली पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों विश्वबिहारी और बरुण को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश कर चालान कर दिया गया।
तब से यह मामला जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। आखिरकार जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 18 गवाहों की गवाही के आधार पर दोनों आरोपियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कैडर पीपी बेनूलाल प्रधान ने बताया है कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।