Odisha में ट्रक मालिक संघ की हड़ताल जारी रहेगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हस्तक्षेप की मांग
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा में ट्रक मालिक संघ ने राज्य भर में अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनकी 11 सूत्री मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि लघु खनिज मालवाहक वाहनों ने वैध दस्तावेज जारी करने की मांग को लेकर 10 नवंबर से हड़ताल शुरू की थी। लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बीच, संयुक्त ट्रक मालिक संघ समन्वय समिति ने आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और उनसे ट्रक ऑपरेटरों की सुचारू एवं परेशानी मुक्त परिवहन तथा नदी रेत की आपूर्ति की वास्तविक मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया।
ओडिशा के ट्रक मालिकों की 11 सूत्री मांगें नीचे दी गई हैं:
रेत खदान पट्टा धारक द्वारा नदी स्टैंड से लदे वाहन (ट्रक) के प्रत्येक ट्रिप के लिए रेत प्रेषण के समय ई-ट्रांजिट पास जारी करना।
वाहन में ओवरलोडिंग से बचने के लिए रेत खदान स्थल पर वजन तौलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात रेत खदान स्थल पर वजन तौलने के लिए पुल की स्थापना की जाएगी।
खदान पट्टा धारक को ओडिशा मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्दिष्ट वाहन वहन क्षमता के अनुसार वाहनों में रेत की सही मात्रा लोड करना सुनिश्चित करना होगा।
रेत उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा खदान स्थल पर रेत के मूल्य निर्धारण में एकाधिकार से बचने के लिए सरकार को आम जनता के लिए प्रति घनमीटर या टन के आधार पर रेत का एक मानक विक्रय मूल्य (अधिकतम समर्थन मूल्य) तय करना चाहिए।
सभी रेत खदान स्थलों पर वाहन संचालकों और आम जनता की जानकारी के लिए खदान के बारे में आवश्यक जानकारी वाले विस्तृत साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इससे न केवल वास्तविक खदान की पहचान होगी, बल्कि अवैध खनन से भी बचा जा सकेगा।
खदान में होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए लघु खनिज स्रोतों पर आईपी सक्षम सीसीटीवी की स्थापना की गई है, साथ ही लोडिंग समय और प्रेषण समय के साथ खदान में लोडिंग करने वाले वाहनों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
लघु खनिज विभाग के निदेशक को स्रोतों द्वारा जारी ई-ट्रांजिट पास की सत्यता की जांच के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित करने को कहा गया है।
खान निदेशक/खनन अधिकारी अपने-अपने जिलों की अधिकृत रेत खदानों की सूची वाहन संचालकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएं।
यदि लोडिंग स्रोतों पर वजन मापने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है, तो ट्रकों को रेत को गाड़ी के स्तर के भीतर ले जाने की अनुमति दी जाती है, जब तक कि प्रणाली उपलब्ध नहीं हो जाती।
लोडिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक ई-ट्रांजिट पास का समय कम से कम 12 घंटे होना चाहिए। इससे वाहनों के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क पर तेज़ और तेज़ ड्राइविंग से बचा जा सकेगा।
ओडिशा सरकार के इस्पात एवं खान विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 9238/एसएम, भुवनेश्वर, दिनांक 25.10.2024 के प्रावधानों के तहत रेत ले जाने वाले वाहनों को दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रक चालक लघु खनिजों के निष्कर्षण में शामिल नहीं हैं। खदान का पट्टाधारक वाहनों से खनन और लोडिंग करता था।