राज्य सरकार ने Odisha अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए

Update: 2024-12-21 13:19 GMT
Bhubaneswar: ओडिशा सरकार ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ओडिशा अधिवक्ता कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार पत्र में लिखा है, "वर्ष 2024-2025 के दौरान "ओडिशा अधिवक्ता कल्याण निधि, 2024-25 में राज्य के योगदान" के लिए धनराशि की मंजूरी। मुझे वर्ष 2024-2025 के दौरान अधिवक्ता कल्याण निधि, 2024-25 में राज्य के योगदान के लिए अनुलग्नक- I में संलग्न विवरण के अनुसार 100000000 रुपये (केवल दस करोड़) के व्यय के लिए राज्यपाल की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।"
“यह शुल्क वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमान में विधि विभाग-2014-न्याय प्रशासन अन्य व्यय, अन्य व्यय, ओडिशा अधिवक्ता कल्याण कोष में योगदान के लिए मांग संख्या में डेबिट करने योग्य है।”
पत्र में आगे लिखा गया है, "कानून विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी एक प्राथमिक इकाई से दूसरे में धन का कोई भी डायवर्जन नहीं किया जाएगा। यहां स्वीकृत किए गए धन के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) और आहरण कोषालय पहले बताए गए विवरण के अनुसार होंगे। व्यय करते समय वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस पर कानून द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।"
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