गर्भवती नाबालिग बेटी की हत्या के लिए माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

गर्भवती नाबालिग बेटी

Update: 2025-04-19 13:49 GMT
 
जाजपुर: जाजपुर की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को नकुल जेना और संजू जेना को 2016 में अपनी 15 वर्षीय गर्भवती बेटी की नृशंस हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बिंझारपुर थाना क्षेत्र के निवासी दंपति पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोर्ट का फैसला तीन प्रमुख गवाहों की गवाही और अन्य पुष्ट साक्ष्यों पर आधारित था। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह भयावह घटना 2016 में हुई थी जब माता-पिता को पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी गर्भवती है। एक जघन्य कृत्य में, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए उसके शव को जला दिया। गहन जांच के बाद, पुलिस ने नकुल और संजू जेना को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
Tags:    

Similar News